जाने किस किस चीज की मिलेगी छूट 17 मई के बाद ऐसे खत्म होगा लोग डाउन संभावना

SANTOSH VERMA journalist
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नई दिल्ली. कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस महामारी के चलते देश भर को लॉकडाउन कर दिया गया है। यह कोरोना वायरस का तीसरा चरण चल रहा है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब पूरे जिले या शहर में प्रतिबंध लगाने की जगह केवल हॉटस्पॉट को ही सील करेगी। इस बीच एक और अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने संकेत देने शुरू कर दिये हैं संभवतः अब 17 मई के बाद लॉक डाउन नहीं बढ़ाया जायेगा। इतना जरूर हो सकता है कि जिन राज्यों या शहरों में कोरोना के मरीज निरंतर मिल रहे हैं उन शहरों या राज्यों में लॉकडाउन जारी रहे। 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाए जाने का सबसे मजबूत संकेत रेल मंत्रालय का 12 मई से कुछ विशेष ट्रेन दिल्ली से चालू करना है।रेलवे से मिले संकेत


रेल मंत्रालय की ओर से 12 मई से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना भी बनाई है। शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।


खुल सकती है फैक्ट्रियां


17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्‍म होने के बाद, शायद मैनुफैक्‍चरिंग इंडस्‍ट्रीज को पूरी तरह शुरू कर दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में विस्‍तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। लॉकडाउन के बाद, जब इंडस्‍ट्रीज खुलेंगी तो शुरुआती कुछ सप्‍ताह टेस्‍ट रन पीरियड जैसा रहेगा। MHA के मुताबिक, यूनिट रीस्‍टार्ट होने पर सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्‍स फॉलो होने चाहिए। मंत्रालय ने फैक्ट्रियों से प्रोडक्‍शन के हाई टारगेट्स को पाने की कोशिश ना करने को कहा है।


कंटेनमेंट जोन्‍स के भीतर प्रतिबंध लागू रख सकती सरकार


केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थीं, उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी थी। इनमें नियमित समय पर दुकानों का खुलना, लोगों को बाहर निकलने की छूट मिलना प्रमुख थीं। ग्रीन जोन में बस सेवाएं और इंडस्‍ट्रीज शुरू करने के भी निर्देश थे। हालांकि कई राज्‍य सावधानी बरतते हुए इतनी छूट देने को राजी नहीं हुए।


अब केंद्र सरकार नए निर्देशों में केवल कंटेनमेंट जोन्‍स के भीतर प्रतिबंध लागू रख सकती है। उसके बाहर, जरूरी सावधानियों के साथ जनजीवन सामान्‍य करने की ओर बढ़ा जा सकता है।


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